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दुकानदार, फ्रीलांसर या आम खरीदार, सबको कभी न कभी GST जोड़ना या बिल में से हटाना पड़ता है। रकम और दर भरें, बाकी हिसाब यहां मिलेगा।
GST जोड़ने के लिए रकम पर दर का प्रतिशत जोड़ा जाता है। कुल रकम में से हटाने के लिए कुल को (100 + दर) से भाग देकर 100 से गुणा किया जाता है। राज्य के अंदर की बिक्री पर GST CGST और SGST में आधा-आधा बंटता है, जबकि दूसरे राज्य में पूरा IGST लगता है।
सूत्र: GST जोड़ना: GST = रकम × दर ÷ 100। GST हटाना: मूल रकम = कुल × 100 ÷ (100 + दर)।
₹10,000 की रकम पर 18% GST जोड़ने पर GST ₹1,800.00 होता है और कुल रकम ₹11,800.00 बनती है। राज्य के अंदर की बिक्री में यह ₹900.00 CGST और ₹900.00 SGST में बंटता है।
22 सितंबर 2025 से लागू सुधार के बाद ज़्यादातर सामान और सेवाओं पर 5% और 18% की दरें बताई जाती हैं, कुछ चीज़ों पर 40% और सोने-चांदी जैसी चीज़ों पर 3%। किसी चीज़ की सही दर GST की अधिसूचना या अपने बिल से देखें।
पुराने बिलों या कुछ बचे हुए मामलों के लिए ये विकल्प रखे गए हैं। नए बिल पर सही दर देखकर ही चुनें।
एक ही राज्य में बिक्री पर GST केंद्र (CGST) और राज्य (SGST) में बंटता है। दूसरे राज्य में बिक्री पर पूरा GST IGST के रूप में केंद्र को जाता है।
और कैलकुलेटर
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अंतिम जांच: 16 अक्टूबर 2026। दरें और नियम बदलते रहते हैं, इसलिए फैसले से पहले आधिकारिक स्रोत या अपने सलाहकार से मिलान कर लें।